लोकपाल पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण

    राजस्थान सरकार 

    ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग 

    (अनुभाग3

    महात्मा गांधी नरेगा टोल फ्री हैल्पलाईन नम्बर 18001806127 

    क्रमांक:एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल चयन / पार्ट III/201920/ जयपुर, दिनांक  

    विज्ञप्ति 

    लोकपाल पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण

    ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 28.08.2017 के अन्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त होने वाली विभिन्न शिकायतों एवं अभाव अभियोग के निराकरण आदि की प्रभावी प्रणाली विकसित करने हेतु जिला स्तर पर लोकपाल नियुक्त किये जाने हेतु बारां, डूंगरपुर, झुंझुंनू, कोटा, नागौर, पाली, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर हनुमानगढ़, सिरोही, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों के लिये योग्य अभ्यार्थियों से दिनांक 20.04.2020 तक जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति इस कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/ई-मेल के द्वारा भिजवा सकते है : 

    ई-मेल पता :- pdre_rdd@yahoo.com 

    विभागीय पता:- आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3) उत्तर पश्चिम भवन, शासन सचिवालय जयपुर। 

    लोकपाल पद हेतु आवश्यक योग्यता :- 

    1. आवेदनकर्ता सार्वजनिक प्रशासन, विधि, शिक्षाविद्, सामाजिक कार्य या प्रबंधन में कम से कम 10 वर्ष के अनुभव के साथ-साथ प्रतिष्ठित, निष्ठावान एवं विवाद रहित, अखण्ड सत्यनिष्ठा का होना चाहिए।
    2. किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। 
    3. आवेदनकर्ता को लोगों या सामुदायिक संगठन के साथ काम करने का अनुभव एक अनिवार्य योग्यता होगी। 
    4. आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक हो। 
    5. आवेदनकर्ता की आयु दिनांक 01.09.2020 को 66 वर्ष से अधिक ना हो। 

    लोकपाल पद हेतु आवश्यक शर्ते : 

    1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत लोकपाल के पद पर कार्यरत एवं कार्य कर चुके व्यक्ति आवेदन के लिये पात्र नहीं होगे। 
    2. आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ हो ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों मे निरीक्षण व भ्रमण कर सकें। 
    3. योग्य आवेदकों का साक्षात्कार उपरांत लोकपाल राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पैनल तैयार कर नियुक्ति हेतु अनुशंषा की जावेगी तथा नियुक्त व्यक्ति को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 28.08.2017 के पैरा 4.1 के अनुरूप 1000 रूपये प्रति सिटिंग अर्थात 20,000/ रूपये प्रति माह अधिकतम मानदेय होगा। 
    4. लोकपाल पैनल का चयन जिलेवार होगा। 
    5. लोकपाल चयन के संबंध में अन्तिम निर्णय राज्य स्तरीय चयन समिति का ही मान्य होगा। 
    6. नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष या 68 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिये होगी। 
    7. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी के लिये विभागीय वेबसाइट www.nrega. raj.nic.in एवं www.rdprd.gov.in देखे।

    This news taken from nrega.raj.nic.in

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